एनएसए की कार्रवाई को चुनौती, राज्य शासन से जवाब-तलब
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका के जरिये एनएसए की कार्रवाई को चुनौती दी गई है।
जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका के जरिये एनएसए की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने इस सिलसिले में राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
याचिकाकर्ता दमोह के कसाई मोहल्ला निवासी मोहम्मद हसनैन उर्फ गंजा की ओर से अधिवक्ता मनोज चतुर्वेदी व विजय राघव सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मनमानी कार्रवाई की गई है। वास्तव में एनएसए की कार्रवाई के लिए जो आधार अपेक्षित होता है, उस कसौटी पर यह मामला खरा नहीं उतरता। याचिकाकर्ता इतना बड़ा अपराधी नहीं है कि उसकी वजह से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो या सामान्य जनजीवन पर बेहद बुरा असर पड़ रहा हो।
बहस के दौरान अवगत कराया गया कि दमोह कलेक्टर ने 14 दिसंबर 2020 को याचिकाकर्ता खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2007 से अभी तक याचिकाकर्ता के खिलाफ 12 प्रकरण पंजीबद्ध हुए, जिनमें से वह 10 मामलों में दोषमुक्त हो चुका है। महज दो मामले विचाराधीन हैं