Monday, 14 May 2018

हाईकोर्ट ने 25 वीं बटालियन के कमांडेंट से मांगा जवाब NAI DUNIA JABALPUR 15.05.2018

हाईकोर्ट ने 25 वीं बटालियन के कमांडेंट से मांगा जवाब

जबलपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन और गृह सचिव के अलावा 25 वीं बटालियन के कमांडेंट को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। मामला रिटायरमेंट के बाद मनमानी रिकवरी के रवैये को चुनौती से संबंधित है।
न्यायमूर्ति वंदना कासरेकर की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता भोपाल निवासी रूपराम सिहोटे की ओर से अधिवक्ता विजय राघव सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता 25 वीं बटालियन भोपाल में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था। सेवानिवृत्ति के पूर्व 1 लाख 77 हजार 935 रुपए की रिकवरी निकाली गई। इसकी वसूली लीव इंकैशमेंट की राशि से कर ली गई। जब रिटायमेंट हो गया तो पैनाल्टी के नाम पर 65 हजार नकद जमा करा लिए गए। चूंकि रफीक मसीह के न्यायदृष्टांत के अनुसार इस तरह सेवानिवृत्ति के बाद वसूली अनुचित है, अतः न्यायहित में हाईकोर्ट की शरण ले ली गई। बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील से अन्य पूर्व आदेशों का भी हवाला दिया। साथ ही मांग की कि इस तरह सेवानिवृत्त कर्मी के साथ मनमानी वसूली वापस करवाई जाए।

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