हत्या में दो सगे भाइयों समेत छह को उम्रकैद
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राम मनोहर नरायन मिश्रा की अदालत ने 19 वर्ष पूर्व नगर थाने के महरीपुर निवासी राम सहाय सिंह की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत छह को उम्र कैद की सजा सुना दी है। प्रत्येक पर दस हजार का जुर्माना भी न्यायालय ने लगाया है।
अभियोजन के अनुसार नगर थाने के महरीपुर निवासी सत्य प्रकाश सिंह ने 19 वर्ष अपने पिता राम सहाय सिंह के हत्या की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी । तहरीर के मुताबिक , तीन फरवरी 1994 की शाम को पांच बजे ओमप्रकाश के घर के करीब महरीपुर के ही निवासी सब्बर उर्फ राजू, विजय कुमार, विनोद , रामजीत, हरिश्चंद्र व गोपाल पुरानी रंजिश को लेकर उसके पिता को घेर लिया। गोपाल ,रामजीत के ललकारने पर हरिश्चंद्र, विनोद व विजय चाकुओं से प्रहार करने लगे। इसी बीच सब्बर ने कट्टे से फायर किया। नतीजतन उसके पिता घायल होकर गिर पड़े। अस्पताल तक पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। इस मामले में मंगलवार को ही न्यायालय ने आरोपियों को ही दोषी करार दे दिया गया था। जज ने बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनादी। इस मामले में अभियोजन का पक्ष सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राघवेश पांडेय ने रखा।
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