Tuesday 17 September 2019

सहायक अभियंता की बर्खास्तगी पर रोक

सहायक अभियंता की बर्खास्तगी पर रोक

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी डिण्डौरी में पदस्थ एक सहायक अभियंता की बर्खास्तगी आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक, सीई जबलपुर क्षेत्र और एसई डिण्डौरी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब-तलब किया है। अधिवक्ता विजय राघव सिंह और मनोज चतुर्वेदी ने दलील दी कि सहायक अभियंता रविशंकर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम का प्रकरण दर्ज किया गया है। 5 सितंबर 2019 को जबलपुर क्षेत्र के सीई ने आदेश जारी कर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया है। याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने के पहले उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। एकलपीठ ने सहायक अभियंता की बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी है।

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