Tuesday, 29 December 2020

एनएसए की कार्रवाई को चुनौती, राज्य शासन से जवाब-तलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका के जरिये एनएसए की कार्रवाई को चुनौती दी गई है।

 एनएसए की कार्रवाई को चुनौती, राज्य शासन से जवाब-तलब 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका के जरिये एनएसए की कार्रवाई को चुनौती दी गई है।

जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका के जरिये एनएसए की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने इस सिलसिले में राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।


याचिकाकर्ता दमोह के कसाई मोहल्ला निवासी मोहम्मद हसनैन उर्फ गंजा की ओर से अधिवक्ता मनोज चतुर्वेदी व विजय राघव सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ मनमानी कार्रवाई की गई है। वास्तव में एनएसए की कार्रवाई के लिए जो आधार अपेक्षित होता है, उस कसौटी पर यह मामला खरा नहीं उतरता। याचिकाकर्ता इतना बड़ा अपराधी नहीं है कि उसकी वजह से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो या सामान्य जनजीवन पर बेहद बुरा असर पड़ रहा हो।


बहस के दौरान अवगत कराया गया कि दमोह कलेक्टर ने 14 दिसंबर 2020 को याचिकाकर्ता खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2007 से अभी तक याचिकाकर्ता के खिलाफ 12 प्रकरण पंजीबद्ध हुए, जिनमें से वह 10 मामलों में दोषमुक्त हो चुका है। महज दो मामले विचाराधीन हैं

Wednesday, 23 December 2020

D.P. Chadha vs Triyugi Narain Mishra & Ors on 5 December, 2000

 D.P. Chadha vs Triyugi Narain Mishra & Ors on 5 December, 2000


The Court is bound to accept the statement of the Judges recorded in their judgment, as to what transpired in court. It cannot allow the statement of the Judges to be contradicted by statements at the Bar or by affidavit and other evidence. If the Judges say in their judgment that something was done, said or admitted before them, that has to be the last word on the subject. The principle is well settled that statements of fact as to what transpired at the hearing, recorded in the judgment of the court, are conclusive of the facts so stated and no one can contradict such statements by affidavit or other evidence. If a party thinks that the happenings in court have been wrongly recorded in a judgment, it is incumbent upon the party, while the matter is still fresh in the minds of the Judges, to call the attention of the very Judges who have made the record to the fact that the statement made with regard to his conduct was a statement that had been made in error. That is the only way to have the record corrected. If no such step is taken, the matter must necessarily end there.

Monday, 30 November 2020

GROUNDS FOR 482

 

(1) Where the allegations made in the first information report or the complaint, even if they are taken at their face value and accepted in their entirety do not prima facie constitute any offence or make out a case against the accused.

(2) Where the allegations in the first information report and other materials, if any, accompanying the FIR do not disclose a cognizable offence, justifying an investigation by police officers under Section 156(1) of the Code except under an order of a Magistrate within the purview of Section 155(2) of the Code.

(3) Where the uncontroverted allegations made in the FIR or complaint and the evidence collected in support of the same do not disclose the commission of any offence and make out a case against the accused.

(4) Where the allegations in the FIR do not constitute a cognizable offence but constitute only a non-cognizable offence, no investigation is permitted by a police officer without an order of a Magistrate as contemplated under Section 155(2) of the Code.

(5) Where the allegations made in the FIR or complaint are so absurd and inherently improbable on the basis of which no prudent person can ever reach a just conclusion that there is sufficient ground for proceeding against the accused.

(6) Where there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the Code or the concerned Act (under which a criminal proceeding is instituted) to the institution and continuance of the proceedings and/or where there is a specific provision in the Code or the concerned Act, providing efficacious redress for the grievance of the aggrieved party.

(7) Where a criminal proceeding is manifestly attended with mala fide and/or where the proceeding is maliciously instituted with an ulterior motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to spite him due to private and personal grudge.

 

Friday, 17 July 2020

INPORTANT https://www.bhopalsamachar.com/2020/06/jabalpur-news_53.html

जिला दंडाधिकारी कार्यालय से आज इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक उपखंड मजिस्‍ट्रेट पाटन सिद्धार्थ जैन 085276-73592 पाटन उपखंड क्षेत्र की शांति एवं कानून व्‍यवस्‍था की निगरानी करेंगे। इनकी सहायता के लिए तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट स्‍वाति आर सूर्या 94253-24926, नायब तहसीलदार पाटन सुरभि जैन 90742-69646 और नायब तहसीलदार कटंगी आकाशदीप नामदेव 99535-17537 की ड्यूटी लगाई गई है। 

इसी प्रकार उपखंड क्षेत्र सिहोरा एवं मझौली में कानून- व्‍यवस्‍था के लिए उपखंड मजिस्‍ट्रेट सिहोरा सीपी गोहल 9977787077 को दायित्‍व सौंपा गया है। इनकी सहायता के लिए कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट के रूप में तहसीलदार सिहोरा नीता कोरी 95895-51617, तहसीलदार मझौली अनूप श्रीवास्‍तव 9827151606, नायब तहसीलदार सिहोरा राहुल मेश्राम 9179338418, नायब तहसीलदार सिहोरा सुरेश सोनी 89826-06476 की डियूटी लगाई गई है। जबकि उपखंड क्ष्‍ेात्र शहपुरा के लिए उपखंड मजिस्‍ट्रेट शहपुरा जेपी यादव 97535-24147 को कानून व्‍यवस्‍था एवं शांति बनाए रखने का दायित्‍व सौंपा गया है। इनकी मदद के लिए कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट नायब तहसीलदार शहपुरा प्रीति नागेंद्र 77488-97284 तथा नायब तहसीलदार शहपुरा श्‍याम नंदन चंदेले 98932-54475 की डियूटी लगाई गई है। 

इसके अलावा उपखंड क्षेत्र जबलपुर एवं पनागर की कानून व्‍यवस्‍था का दायित्‍व उपखंड मजिस्‍ट्रेट जबलपुर मणिन्‍द्र सिंह 94258-32344 को सौंपा गया है । इनकी सहायता के लिए कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेटों में तहसीलदार जबलपुर राकेश चौरसिया 62656-66659, तहसीलदार पनागर प्रमोद कुमार चतुर्वेदी 76971-21034, नायब तहसीलदार बरगी राजेंद्र शुक्‍ला 84708-51332, नायब तहसीलदार बरेला रूबी खान 77488-97284 और नायब तहसीलदार पनागर नेहा जैन 87702-87712 की तैनाती की गई है। इसी तरह उपखंड क्षेत्र रांझी में शांति एवं कानून व्‍यवस्‍था बनाने का दायित्‍व डिप्‍टी कलेक्‍टर एवं उपखंड मजिस्‍ट्रेट रांझी अनुराग तिवारी 7000246881 को सौंपा गया है। यहां की व्‍यवस्‍था के लिए कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट के रूप में तहसीलदार रांझी राजेश सिंह 9424777456 और अतिरिक्‍त तहसीलदार रांझी नीरज तखरया 94244-48899 को जिम्‍मेदारी सौंपी गई है। 

जबकि उपखंड गोरखपुर क्षेत्र के लिए उपखंड मजिस्‍ट्रेट गोरखपुर आशीष पांडे 7000637038 को कानून व्‍यवस्‍था बनाए रखने का दायित्‍व दिया गया है। इनकी सहायता के लिए कलेक्‍टर श्री भरत यादव ने कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेटों की भी डयूटी लगाई है। इनमें तहसीलदार गोरखपुर प्रदीप मिश्रा 9977347771, अतिरिक्‍त तहसीलदार गोरखपुर दिलीप चौरसिया 99266-88859 तथा नायब तहसीलदार गोरखपुर श्‍यामसुंदर आनंद 94251-59169 की डयूटी लगाई गई है। 

इसके अतिरिक्‍त उपखंड क्षेत्र अधारताल में कानून व्‍यवस्‍था के लिए उपखंड मजिस्‍ट्रेट का दायित्‍व ऋषभ जैन 9425465901 को सौंपा गया है । यहां इनकी सहायता हेतु तहसीलदार अधारताल रश्मि चतुर्वेदी 7999859590, नायब तहसीलदार अधारताल गौरव पांडे 91742-01700, नायब तहसीलदार अधारताल सुषमा धुर्वे 7470335785, नायब तहसीलदार संदीप जायसवाल 83491 51588, नायब तहसीलदार कर्तव्‍य अग्रवाल 98273-55313 और नायब तहसीलदार रूपेश्‍वरी कुंजाम 83194-38096 को संलग्‍न किया गया है। 

कलेक्‍टर भरत यादव ने सभी उपखंड व कार्यपालिक मजिस्‍ट्रेट को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रभार के क्षेत्र में उपस्थित रहकर कानून व्‍यवस्‍था की स्थिति की सतत निगरानी रखें। किसी भी प्रकार की अप्रिय स्त्री की सूचना अपर जिला मजिस्‍ट्रेट शहर एक व दो तथा ग्रामीण को क्रमश: इनके मोबाइल नंबर 88264-04745, 8989125252  तथा 79995-41040 पुलिस कंट्रोल रूम को भी दें।

https://www.bhopalsamachar.com/2020/06/jabalpur-news_53.html

Monday, 25 May 2020

ईद का दिन है गले आज तो मिल ले ज़ालिम. रस्म-ए-दुनिया भी है मौक़ा भी है दस्तूर भी है

ईद का दिन है गले आज तो मिल ले ज़ालिम. 
रस्म-ए-दुनिया भी है मौक़ा भी है दस्तूर भी है


Sunday, 26 April 2020

“सब याद रखा जाएगा...सब कुछ याद रखा जाएगा...तुम्हारी लाठियों और गोलियों से कत्ल हुए हैं जो मेरे यार सब...उनकी याद में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा...सब याद रखा जाएगा”

“सब याद रखा जाएगा...
सब कुछ याद रखा जाएगा...

तुम्हारी लाठियों और गोलियों से कत्ल हुए हैं जो मेरे 
यार सब...

उनकी याद में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा...
सब याद रखा जाएगा”


तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है

हो हमारे खून से ही हो सही, सच जरूर लिखा जाएगा

सब याद रखा जाएगा

मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट भरी दोपहर में बंद करके

सर्द अंधेरी रात में पूरे शहर को नजरबंद करके

हथौड़ियां लेकर दफअतन मेरे घर में घुस आना

मेरा सर बदन मेरी मुख्तसर सी जिंदगी को तोड़ जाना

मेरे लख्त-ए-जिगर को बीच में चौराहे पर मार कर

यूं बेअंदाज खड़े होकर झुंड में तुम्हारा मुस्कुराना

सब याद रखा जाएगा

सब कुछ याद रखा जाएगा

दिन में मीठी-मीठी बातें करना सामने से

सब कुछ ठीक है हर जुबां में तुतलाना

रात होते ही हक मांग रहे लोगों पर लाठियां चलाना, गोलियां चलाना

हम ही पर हमला करके हम ही को हमलावर बताना

सब याद रखा जाएगा

मैं अपनी हड्डियों पर लिखकर रखूंगा ये सारे वारदात

तुम जो मांगते हो मुझसे मेरे होने के कागजात

अपनी हस्ती का तुमको सबूत जरूर दिया जाएगा

ये जंग तुम्हारी आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा

सब याद रखा जाएगा

ये भी याद रखा जाएगा कि किस तरह तुमने वतन को तोड़ने की साजिशें की

ये भी याद रखा जाएगा कि किस जतन से हमने वतन को जोड़ने की ख्वाहिशें की

जब कभी भी जिक्र आएगा जहां में दौर-ए-बुजदिली का तुम्हारा काम याद रखा जाएगा

जब कभी भी जिक्र आएगा जहां में दौर-ए-जिंदगी का हमारा नाम याद रखा जाएगा

कि कुछ लोग थे जिनके इरादे टूटे नहीं थे लोहे की हथौड़ियों से

कि कुछ लोग थे जिनके जमीर बिके नहीं थे इजारदारों की कौड़ियों से

कि कुछ लोग थे जो टिके रहे थे तूफान-ए-नू के गुजर जाने के बाद तक

कि कुछ लोग थे जो जिंदा रहे थे अपने मौत की खबर आने के बाद तक

भले भूल जाए पलक आंखों को मूंदना

भले भूले जमीं अपनी धूरी पर घूमना

हमारे कटे परों की परवाज को

हमारे फटे गले की आवाज को

याद रखा जाएगा

तुम रात लिखो, हम चांद लिखेंगे

तुम जेल में डालो, हम दीवार फांद लिखेंगे

तुम FIR लिखो, हम तैयार लिखेंगे

तुम हमें कत्ल कर दो, हम बनके भूत लिखेंगे, तुम्हारी कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे

तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो

हम सड़कों, दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे

बहरे भी सुन लें, इतनी जोर से बोलेंगे

अंधे भी पढ़ लें, इतना साफ लिखेंगे

तुम काला कमल लिखो

हम लाल गुलाब लिखेंगे

तुम जमीं पर जुल्म लिख दो

आसमां पर इंकलाब लिखा जाएगा

सब याद रखा जाएगा

सब कुछ याद रखा जाएगा

ताकि तुम्हारे नाम पर ताउम्र लानतें भेजी जा सके

ताकि तुम्हारे मुजस्समों पर कालिखें पोती जा सके

तुम्हारे नाम तुम्हारे मुजस्समों को आबाद रखा जाएगा

सब याद रखा जाएगा

सब कुछ याद रखा जाएगा