राज्य सूचना आयोग को अवमानना नोटिस
हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति वंदना कासरेकर की एकलपीठ ने पूर्व आदेश की नाफरमानी के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ राज्य सूचना आयोग को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया गया। अवमानना याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी श्याम मोहन वर्मा की ओर से अधिवक्ता विजय राघव सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि बिजली विभाग के अधिकारी मृदुल खरे ने दुर्भावनावश मनमाने तरीके से निलंबित कर दिया था। इस सिलसिले में नोटशीट की प्रति चाही गई। इसके लिए विधिवत आरटीआई के तहत आवेदन किया गया। इसके बावजूद जानकारी प्रदान करने में आनाकानी जारी रही। राज्य सूचना आयोग में मामला पहुंचने के बाद आवेदक की गैरहाजिरी में एकपक्षीय आदेश इस झूठ के आधार पर जारी कर दिया गया कि अवमानना याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण लंबित होने के कारण निलंबित किया गया था।
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