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Saturday, 17 July 2021

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा, एमएससी नर्सिंग का आवेदन स्वीकार करें NAI DUNIA JABALPUR 17.07.2021 PAGE 12

 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा, एमएससी नर्सिंग का आवेदन स्वीकार करें

मप्र हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए व्‍यवस्‍था दी है कि याचिकाकर्ता का एमएससी नर्सिंग का आवेदन स्‍वीकार किया जाए।

जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिये व्यवस्था दी है कि याचिकाकर्ता का एमएससी नर्सिंग का आवेदन स्वीकार किया जाए। प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव व जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता सागर निवासी शिखा रानू की ओर से अधिवक्ता मनोज चतुर्वेदी, विजय राघव सिंह, पूनम सिंह व अजय नंदा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद एमएससी नर्सिंग करना चाहती है। इसीलिए आवेदन जमा किया। लेकिन उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया। राज्य शासन द्वारा मनमाना नियम बनाकर इग्नू व भोज मुक्त विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग करने वालों को एमएससी नर्सिंग में दाखिले से वंचित कर रहा है। आवेदन मंजूर करने की अंतिम तिथि नजदीक होने के आधार पर अविलंब राहत अपेिक्षत है। हाई कोर्ट ने इस बिंदु को ध्यान में रखकर अंतरिम आदेश पारित कर दिया। साथ ही नोटिस जारी कर मामले की आगे की सुनवाई की व्यवस्था दे दी।



https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/jabalpur-mp-high-court-said-accept-the-application-of-msc-nursing-6977288

Posted by KUNWAR VIJAY RAGHAV SINGH at 20:24
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