Thursday 13 June 2019

पुलिस ने नहीं पेश की सीसीटीवी फुटेज की सत्यापन रिपोर्ट, आवेदक को मिली अग्रिम जमानत


पुलिस ने नहीं पेश की सीसीटीवी फुटेज की सत्यापन रिपोर्ट, आवेदक को मिली अग्रिम जमानत


हाईकोर्ट ने रायसेन पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज की सत्यापन रिपोर्ट पेश नहीं करने पर करने पर नाराजगी जताई है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने आवेदक को अग्रिम जमानत देते हुए पुलिस को 24 जून तक सीसीटीवी फुटेज की सत्यापन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। 
मामले में झूठा फंसाया
रायसेन जिले की बरेली में रहने वाले 66 वर्षीय शेख हुसैन की ओर दायर अग्रिम जमानत याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने उसके खिलाफ 326, 324, 323, 294, 506 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आवेदक की ओर से घटना की सीसीटीवी फुटेज पेश कर कहा कि वह घटना में शामिल नहीं था। पुलिस ने उसे मामले में झूठा फंसाया है। 14 मई को हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि सीसीटीवी फुटेज को सत्यापित कर रिपोर्ट पेश की जाए।
अधिवक्ता मनोज चतुर्वेदी और विजय राघव सिंह की ओर से तर्क दिया गया कि विरोधी पक्ष के दबाव के कारण पुलिस सीसीटीवी फुटेज की सत्यापन रिपोर्ट पेश नहीं कर रही है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने आवेदक को अग्रिम जमानत देते हुए पुलिस को 24 जून को सीसीटीवी फुटेज की सत्यापन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

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